आगरा, मार्च 11 -- किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट कर तेजाब डालने की धमकी देने एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कुंदन किशोर सिंह ने दोषी मन्नू, दीपू व योगेंद्र उर्फ बृजमोहन निवासीगण खतैना लोहामंडी को तीन वर्ष के कारावास और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र प्रताप गौतम ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना जगदीशपुरा में नौ मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्ष की पुत्री के साथ आरोपियों द्वारा छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो बना ली। विरोध करने पर गाली गलौज कर मारपीट की और तेजाब डालने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी एवं पॉक्सो ऐक्ट के तहत कार्रवाई की। पीड़िता का मेडिकल करा बयान दर...
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