मुजफ्फरपुर, जून 21 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष घर में घुसकर 13 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी में दोषी मो.नईम व मो.इरफान को कोर्ट ने चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी। मो.नइम व मो.इरफान मामा-भांजा हैं।सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार मिश्र ने शनिवार को दोनों को सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया।किशोरी की मां पिछले वर्ष 23 मार्च को सदर थाने में एफआईआर कराई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़खानी में मामा-भांजे को चार-चार साल की सजा कहा था कि 22 मार्च को मो.नईम व उसके भांजा मो.इरफान ने उसकी पुत्री को पकड़ छेड़खा...