उरई, दिसम्बर 17 -- उरई। कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2020 में घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले दोष सिद्ध होने पर बुधवार को पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। इसी के साथ अलग धाराओं में 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेन्द्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने थाना पुलिस को 7 अक्टूवर 2020 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 6 अक्टूवर 2020 को घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही निवासी मुकेश उसके घर के अंदर घुस गया और उसकी बेटी से छेड़खानी की। जब उसने शोर मचाया तो मौके पर मुहल्ले के लोग आ गए। इस दौरान आरोपी मौके से भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी क...
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