किशोरी से छेड़खानी में दोषी को तीन वर्ष कैद की सजा
मुजफ्फरपुर, सितम्बर 10 -- मुजफ्फरपुर, प्रसं। बरियारपुर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी में विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने बुधवार को दोषी सुनील कुमार को तीन वर्ष जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसे दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी मामले में आरोपित उसके भाई संजीत कुमार को डांट फटकार की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट में छह गवाहों का बयान कराया। आईओ ने आरोपितों के विरुद्ध 19 जून 2025 को चार्जशीट की थी। पांच सितंबर 2025 को पीड़िता के मौसा ने बरियारपुर थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें कहा था कि 27 अगस्त को पीड़िता दुकान के पास सोई थी। इस दौरान सुनील कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकत की।
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