फिरोजाबाद, जुलाई 14 -- न्यायालय ने मंगलवार को किशोरी से छेड़खानी में दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला खैरगढ़ थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2023 में एक युवक ने विवेक निवासी खैरगढ़ के विरुद्ध छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने जांच के बाद के विवेक के विरुद्ध छेड़खानी और पाक्सो एक्ट की धारा में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या-एक की न्यायाधीश करुणा सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी संजीव शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेक को दोषी...