मुजफ्फरपुर, जून 3 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पहले दुकान पर सामान खरीदने गई 17 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी में किराना दुकानदार मो. कमरे आलम उर्फ कम्मो (57) को कोर्ट ने चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी। सेशन ट्रायल के बाद बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया।चाचा ने कराई थी एफआईआर :किशोरी के चाचा ने 29 अगस्त 2024 को औराई थाने में एफआईआर कराई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़खानी में अधेड़ दुकानदार को चार वर्ष की सजा कहा था कि 28 अगस्त की दोपहर उ...