उरई, जून 19 -- उरई। संवाददाता थाना कदौरा क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2020 में किशोरी से छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह की अदालत ने आरोपी जीतू, लल्लू और पुरन को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रणकेन्द्र भदौरिया के मुताबिक कदौरा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 25 जून 2020 को थाना कदौरा में तहरीर दी थी। बताया कि 24 जून 2020 को उनकी किशोरी पुत्री के साथ गांव के ही जीतू, लल्लू और पुरन ने छेड़खानी की। विरोध करने पर तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्या...