बदायूं, मार्च 18 -- बदायूं, संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो आरोपियों को ने दोषी माना। दोनों दोषियों को चार-चार साल सजा सुनाई है। दोषियों पर पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के मुताबिक सहसवान कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने तीन अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी भतीजी घर के पास जंगल में शौच करने गई थी। गांव के ही परवेश यादव व अरविंद उर्फ बटुआ ने रात करीब आठ बजे उसक साथ छेड़खानी की। आरोपियों से छूटकर जब वह भागी तो उसका घर तक पीछा किया। भाई महेश घर से निकल आया और आरोपियों को ललकारा तो भाग गए।पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज...
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