किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा
उन्नाव, अगस्त 3 -- उन्नाव। एडीजे-12 पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने किशोरी से छेड़खानी के एक मामले में फैसला सुनाया। दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 45,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला थाना अजगैन क्षेत्र का है। अभियोजक (एसपीपी) चन्द्रिका प्रसाद बाजपेई के मुताबिक, 25 जनवरी 2019 को मंगल उर्फ हरिवेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल निवासी कुमेदान खेड़ा मजरा मुर्तजा नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद 4 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण में प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-12 पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की कैद
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