मुजफ्फरपुर, अगस्त 19 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 14 वर्षीया किशोरी के साथ अश्लील हरकत व विरोध पर मारपीट करने के मामले में सोहन साह को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर 31 अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले में विशेष कोर्ट ने सोहन के छह परिजनों शंकर साह, गुड्डू साह, राधिका कुमारी, बबीता देवी, शकुंतला देवी व मीरा देवी को मारपीट करने का दोषी पाया। हालांकि कोर्ट ने इन सभी को डांट-फटकार कर छोड़ दिया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में नौ गवाहों को पेश किया।

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