मुजफ्फरपुर, सितम्बर 16 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 14 वर्षीया किशोरी के साथ अश्लील हरकत व विरोध पर मारपीट करने के मामले में दोषी सोहन साह को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है है। उसे कुल 11 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को उसे सजा सुनाई।

विशेष कोर्ट का निर्णय इस मामले में विशेष कोर्ट ने सोहन के छह परिजनों शंकर साह, गुड्डू साह, राधिका कुमारी, बबिता देवी, शकुंतला देवी व मीरा देवी को मारपीट करने का दोषी पाया था। हालांकि, कोर्ट ने इन सभी को डांट-फटकार कर छोड़ दिया। सेशन ट्रायल के दौरान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में नौ गवाहों को पेश किया था।

मामले की जांच और शिकायत किशारी की बड़ी बहन ने 27 नवंबर 2023 को नगर थाना में ...