चित्रकूट, अप्रैल 4 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोरी के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकतें कर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने में दोषी दीनदयाल निवासी शिवरतन का डेरा थाना मऊ को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीते नौ नवंबर 2020 को मऊ थाने में तहरीर देकर पीड़िता के पिता ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

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