पीलीभीत, जुलाई 28 -- पीलीभीत। परचून की दुकान में घुस कर किशोरी के साथ अश्लीलता और मारपीट करने तथा उसके दो साथियों को किशोरी व उसकी मां के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट) सुनील कुमार द्वितीय ने अलग अलग सजाएं सुनाईं।

मामले की जानकारी अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला क्षेत्र के एक ग्राम के युवक ने थाना गजरौला में तहरीर देकर कहा कि उसकी घर मे प्राचीन की दुकान है 16 नवंबर 2017 को पांच बजे शाम उसकी नाबालिग पुत्री घर पर स्थित परचून की दुकान पर अकेली थी। तभी गांव का सागर दुकान में घुस गया और किशोरी का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लीलता करने लगा।

घटना के बाद का घटनाक्रम शोर सुनकर पीड़िता की मां मौके पर पहुंच गई। पुत्री को बचाने के दौरान मां को सह आ...