औरैया, अप्रैल 6 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र एक कालोनी में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे वाले विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि शहर निवासी एक कालोनी में रहने वाले पीड़ित ने यह मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस को दी तहरीर पर उसने बताया कि वह व उसकी पत्नी हलवाई का काम करते हैं। 18 मार्च 2020 को वह दोनों शहर के गोविंद नगर मोहल्ले में हलवाईिगरी का काम करने गए थे। उनकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। तभी पड़ोसी तालिब उसकी पुत्री को बहला फु...