किशोरी को ले जाने के दोषी को चार साल का कारावास
कानपुर, मई 19 -- कानपुर देहात,संवाददाता। रेऊना क्षेत्र के एक भट्ठे पर काम करने वाली महिला की पुत्री को बहलाकर ले जाने के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-15 की अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही उसपर दस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपनी पंद्रह वर्षीय पुत्री के साथ रेउना क्षेत्र के एक भट्ठे में रहकर वहीं मजदूरी का काम करती थी। जहां से 29 मार्च 2024 को भट्ठे में मजदूरी का काम कर रहे क्षेत्र के बारादौलतपुर निवासी मोहित उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर बहलाकर अपने साथ ले गया। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए पीड़िता की खोज कर आरो...
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