बदायूं, नवम्बर 20 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आठ साल पुराने किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले वादी ने 22 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह पत्नी के साथ खेत पर काम करने गए थे। उसकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही अंतर सिंह अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया। जब वह घर लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी। आस-पास के लोगों से जानकारी ली तो पता लगा कि बेटी को अंतर सिंह ले गया है। घर में देखा तो घर में रखे सोने चांद...
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