बुलंदशहर, मार्च 25 -- अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो-2 योगेश कुमार-2 ने शिकारपुर क्षेत्र में करीब 9 साल पहले एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजक धर्मेंद्र राघव और मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 को अहमदगढ़ क्षेत्र के ग्राम उठरावली निवासी गौरव पुत्र ओमवीर ने शिकारपुर क्षेत्र की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में 21 अप्रैल 2017 को थाना शिकारपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच करते हुए 19 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.