चित्रकूट, मई 12 -- चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मऊ थाना क्षेत्र के के एक गांव के रहने वाले वादी ने बीते 14 जुलाई 2021 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि मोहिनी गांव के मजरा निजामपुर निवासी सुनील उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद नामजद आरोपित सुनील को 14 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। किशोरी ने बयान दिए थे कि घटना के समय वह शौच के लिए घर से निकली थ...