किशोरी को भगा ले जाने के मामले में दस वर्ष की सजा
एटा, अगस्त 21 -- छह वर्ष पहले किशोरी को भगा ले जाने के मामले में दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। अलग-अलग धाराओं में 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अधिवक्ता श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि थाना मारहरा के मोहल्ला बजारिया निवासी नजीम पुत्र मुन्ने खां के खिलाफ 12 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप था कि आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले की जानकारी हुई तो पीड़िता के पिता ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया तो इसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट, पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा इस मामले की सुनवाई शुरू की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए आरोपी नजीम को दस वर्ष की सजा एवं 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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