किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने में दोषी को सात वर्ष कैद
बलरामपुर, मई 21 -- बलरामपुर, संवाददाता। नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगाने के मामले में घटना के करीब नौ वर्ष बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल सिंह द्वितीय ने दोषी कृष्णराम उर्फ ढोढेराम उर्फ किशन को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने 10 जून 2017 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को कृष्णराम निवासी रमनगरा जोरावरपुर बहला-फुसला कर भगा ले गया। तहरीर के आधार पर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक त्रिभुवन प्रसाद ने कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा करने में युवक दोषी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानत...
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