कानपुर, नवम्बर 19 -- घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव से करीब आठ साल पहले शौच के लिए गई किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले की सुनवाई करते हुए ए डी जे 13 / पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी 15 मई 2017 को घर से शौच के लिए खेतों की ओर गई थी जहां से लापता हो गई थी। इसपर किशोरी के पिता ने फतेहपुर क्षेत्र के जरारा बकेवर निवासी अनुप्रकाश उत्तम के खिलाफ पुत्री को बहला फुसलाकर कर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए आरोपी को जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।जिसकी सुन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.