कन्नौज, अक्टूबर 7 -- कन्नौज l किशोरी को बहला-फुसला कर लुधियाना पंजाब ले जाने पर कोर्ट ने युवक को दोषों करार दिया है l अदालत ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इंदरगढ़ थाना में 28 जुलाई 2020 को किसान ने शाहनगर निवासी रामू के खिलाफ 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर बाइक से ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिए थे कि उसने रामू से शादी कर ली है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट ने रामू को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है।

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