कानपुर, मई 14 -- कानपुर देहात, संवाददाता। गजनेर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-15 की अदालत ने दोषी को दोषीसिद्ध करते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गजनेर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को गांव में रिश्तेदारी में आए अकबरपुर क्षेत्र के पतारी गांव निवासी युवक रामलखन उर्फ छोटू 15 फरवरी 2019 को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था। मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रामलखन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की खोज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। यह भी पढ़ें- सरायकेला: नाबालिग से यौन शोषण के दोषी सिद्धार्थ किस्कू को 25 साल की कड़ी सजा, को...