इटावा औरैया, अप्रैल 4 -- किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। घटना डेढ़ साल पहले सहसों थाना क्षेत्र में हुई थी। घटना के बाद से आरोपी जेल में ही है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि सहसों थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसके पड़ोस के गांव का रहने वाला युवक उसकी 16 साल की बेटी को आठ फरवरी 2024 को बहलाकर अपने के साथ ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी की तलाश करके बरामद कर लिया और परिजनों को सौंपा। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज कराए तो किशोरी ने अपने साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने किशोरी से बयान लेने के बाद आरोपी छोटे उर्फ संजय पुत्र हाकिम सिंह निवासी पुरा खेड़ा बिठौली को गिरफ्त...