पीलीभीत, मई 1 -- पीलीभीत। किशोरी को बदनियति से पकड़ने के आरोपी पर दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने 25 हजार रुपए जुर्माना समेत छह साल की सजा सुनाई। जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 सितम्बर 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री गांव में स्थित जनसेवा केंद्र से अपना निवास प्रमाण पत्र लेने जा रही थी। तभी रास्ते में ग्राम मीरापुर निवासी राजेंद्र पुत्र बाबूराम ने बुरी नियत से उसे पकड़ लिया और दबोच कर पास के खेत में ले गया। वह उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष कठोर कारावास तभी वह किसी तरह चंगुल से भाग कर आई और परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भिजव...