पीलीभीत, मार्च 20 -- पीलीभीत। घर में घुस कर किशोरी को बदनियती से दबोच लेने के आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गीता सिंह ने 20 हजार रुपए जुर्माना समेत चार साल की सजा सुनाई। बीसलपुर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को दी तहरीर में बताया था कि उसका पति रोजगार के लिए बिहार में रह रहा है। वह और उसकी 13 साल की बेटी अपने घर में अकेले रहती हैं। 10 फरवरी 2019 की रात वह घर के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगाकर पड़ोस में दावत खाने गई थी। उसकी पुत्री घर में अकेली थी।

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