बांदा, दिसम्बर 15 -- बांदा। किशोरी को बंधक बनाकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह अतिरिक्त की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप मे अदा की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने बताया कि 13 मई 2023 को उसकी 11 वर्षीय पुत्री शौच क्रिया के लिए गई थी। वहीं पर गांव का हुकुमचंद्र निषाद पुत्र मोहन निषाद ने उसका मुंह दबाकर रुमाल ठूंस दिया और अंगौछा से हाथपैर बांधकर दुष्कर्म किया। घर पहुंचकर उसने आपबीती बताई। पुत्री को सीएचसी से सदर अस्पताल रेफर...
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