बदायूं, फरवरी 25 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व न्यायालय पॉक्सो एक्ट संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी को बंधक बनाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने उसे एक साल की सजा सुनाई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला में रहने वाले एक व्यक्ति ने वर्ष 2017 में किशोरी को बंधक बनाकर छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के गांव अगरौती के रहने वाले किशन को नामजद किया था। विवेचना विवेचक एसआई सुधाकर सिंह को दी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट समेत छेड़खानी के मामले में बरी कर दिया और बंधक बनाने के मामले में दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है।...