आगरा, मई 25 -- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने नाबालिग किशोरी को बंधक बनाने व उसे बेचने की दोषी महिला को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी महिला को पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। गंजडुंडवारा पुलिस के अनुसार गंजडुंडवारा के मोहल्ला इमामबक्श के एक घर में एक नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर रखा गया था। मुखबिर की सूचना को पुख्ता करने के बाद उस घर पर छापामारकर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में नौशे खां और मुन्नी आपा उर्फ खुस्सो के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। किशोरी के बयानों को कोर्ट में दर्ज कराकर इस मामले में आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल कर दिया। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट धनंजय कुमार मिश्र ने इस मामले में दोनों पक्षों को ...