किशोरी को जबरन खींच कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा
हापुड़, सितम्बर 3 -- दूध लेने के लिए दुकान पर जा रही एक किशोरी को रास्ते में जबरन पकड़कर ट्यूबवेल की साइड में खींच लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने अभियुक्त को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मामले का विवरण विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 24 अप्रैल 2022 की शाम को उसकी दस वर्षीय पुत्री को दूध लेने के लिए दुकान पर भेजा था । रास्ते में ट्यूबवैल पर पीड़ित की पुत्री को अनिल मिला जिसने गलत नियत से पीड़ित की पुत्री को हाथ पकड़कर ट्यूबवेल की...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.