मैनपुरी, जनवरी 22 -- आठ वर्ष पूर्व बेवर थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म करने के आरोपी और उसके सहयोगी को कोर्ट ने दोषी ठहराया। एडीजे पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने इस मामले में दोनों आरोपियों की सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बेवर के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री खेत पर गई थी जहां से उसे आयुष, रवि यादव, प्रमोद कुमार के सहयोग से बहला-फुसलाकर ले गया। शिकायत करने पर आयुष के घरवालों ने जातिसूचक गालियां दी और धमकाया। पुलिस ने इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी प्रमोद उर्फ पिंकी पुत्र सतीराम यादव, आयुष उर्फ करिया अशर्फी, मुन्नी...
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