मुजफ्फरपुर, जुलाई 9 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीया किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी दिनेश दास को दस वर्ष कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं, उसके साथी राकेश कुमार को सात वर्ष कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

घटना का विवरण घटना के सौ दिन में विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को दोनों को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने पांच गवाहों को पेश किया। वहीं, बचाव पक्ष ने एक गवाह को पेश किया।

किशोरी का अगवा होना किशोरी की मां ने बीते एक अप्रैल को सकरा थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि 31 मई की रात 9.30 बजे के आसपास बगल के गांव का राकेश कुमार व दिनेश दास उसकी 17 वर्षी...