किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद
भभुआ, मई 25 -- अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया, नहीं देने पर अतिरिक्त सजा कोर्ट ने पीड़िता को चार लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का दिया निर्देश (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। यह भी पढ़ें- रेपिस्ट को 20 साल कैद, 60 हजार जुर्माना; 13 साल की बच्ची से कई दिनों तक किया था दुष्कर्मअपराध का विवरण व्यवहार न्यायालय में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने 13 वर्षीया छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए सोमवार को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने 20 वर्ष कैद के अलावा 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर 9 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा की बात अदालत द्वारा कही गई है। सजा पाने वाला आरोपी उपेन्...
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