किशोरी को अगवा करने वाले दोषी को तीन साल की जेल
मैनपुरी, जुलाई 15 -- अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट प्रथम तालेवर सिंह ने 13 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामले की पैरवी एडीजीसी विपिन चतुर्वेदी द्वारा की गई। मामला जनपद के एक गांव का है। यहां के निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी थी कि 5 नवंबर 2022 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री को गुलशन पुत्र रामदीन एटा निवासी अपनी बुआ के लड़के दुर्गेश पुत्र सुभाष चंद्र के सहयोग से अगवा कर ले गया है। इस घटना की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद आरोपी गुलशन के खिलाफ कोर्ट में चार्...
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