मुजफ्फरपुर, अप्रैल 9 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बीते वर्ष नवंबर में बेनीबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के मामले में राजेश कुमार को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सजा के बिंदू पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्य को पेश किया। किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष 23 नवंबर बेनीबाद थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें राजेश कुमार व उसके परिजनों को आरोपित बनाया था। एफआईआर में कहा था कि 18 नवंबर 2025 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री अपनी बुजुर्ग दादी के साथ शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान राजेश व उसका भाई नीतीश कुमार चाकू का भय दिखाकर उसकी पुत्री को अ...