मुजफ्फरपुर, अप्रैल 23 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बेनीबाद थाने के एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के मामले में दोषी राजेश कुमार को कोर्ट ने चार वर्ष की जेल और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को उसे सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया।किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष 23 नवंबर बेनीबाद थाने में एफआईआर कराई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुराचार करने वाले को 14 और सहयोगी को 12 वर्ष की सजा इसमें राजेश कुमार व उसके परिजनों को आरोपित बनाया था। एफआईआर में कहा था कि 18 नवंब...