मुजफ्फरपुर, फरवरी 12 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अहियापुर के एक गांव से ढाई वर्ष पहले 16 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक आदित्य राज को कोर्ट ने चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी। आदित्य मूलरूप से कांटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना के वक्त वह अपने परिजनों संग किशोरी के पिता के मकान में किराए पर रहता था। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को किशोरी को अगवा के मामले में चार वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, पॉक्सो एक्ट में भी चार वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अ...
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