मुजफ्फरपुर, अगस्त 1 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गुस्से में घर से भागी नगर थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी को स्टेशन से अगवा करने में दोषी दो महिलाओं को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष की सजा और 12-12 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में बरुराज थाने के हरनाही गांव की सरिता देवी और वैशाली सदर थाने के सेंदुआरी गांव की लक्ष्मी देवी शामिल है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने शुक्रवार को सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामेश्वर साह ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता प्रीति साह ने सहयोग किया。

मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, किशोरी की मां ने पिछले वर्ष 23 मार्च को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि 19 मार्च 2025 की दोपहर 12 से एक बजे ...