किशोरी को अगवा करने में तीन वर्ष की सजा
मुजफ्फरपुर, अगस्त 25 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को अगवा करने के दोषी छोटू कुमार उर्फ अजीत कुमार को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे पांच हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (पाक्सो एक्ट) संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने दोषी छोटू कुमार उर्फ अजित कुमार को मंगलवार को यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया।किशोरी के दादा ने इसी वर्ष पांच अप्रैल हथौड़ी थाना में एफआईआर कराई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की सजा इसमें कहा था कि उनकी पोती तीन अप्रैल की दोपहर एक बजे पैदल बाजार गई थी। रास्तें में छोटू कुमार ने उसे ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.