अयोध्या, मार्च 31 -- अयोध्या। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम प्रदीप कुमार सिंह ने महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी को अगवा करने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 15 मार्च 2026 की रात्रि 10 बजे 17 वर्षीय किशोरी अपने घर से कहीं चली गई थी। किशोरी के पिता ने अंकित पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम महेशपुर थाना पूराकलंदर के खिलाफ पुत्री को शादी का झांसा देकर बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया था। आरोपित के अधिवक्ता अजय वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर ली। आरोपी को मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर झूंठा फंसाया गया।----------
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