किशोरी को अगवा करने मामले में शिक्षक दोषी करार
मुजफ्फरपुर, जुलाई 28 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीया किशोरी को अगवा करने के 66 दिन में ही विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या- एक ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने किशोरी को अगवा करने में उसके कोचिंग शिक्षक कुश कुमार को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदू पर तीन अगस्त को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगा। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया। किशोरी के पिता ने इस वर्ष 15 जून को मीनापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 12 जून को वे अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल गए थे। 13 जून को जब वापस आए तो उनकी 13 वर्षीया पुत्री घर में नहीं मिली। बाद में पता चला कि गांव का कुश कुमार व उसके परिजन ने उनकी पुत्री को अगवा कर लिया है। क...
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