मुजफ्फरपुर, जुलाई 8 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव से दो वर्ष पहले किशोरी को अगवा कर दिल्ली ले जाने में दोषी सुजीत कुमार को छह साल की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी।सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को उसे सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। किशोरी की मां 12 जुलाई 2024 को सिवाईपट्टी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दस जुलाई 2024 की शाम सात बजे उसकी पुत्री घर का सामान खरीदने चौक पर गई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा करने में युवक दोषी इसके बाद वह नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद के पता चला कि पड़ोसी गांव का युवक सुजीत कुमार अपने साथियों के स...