किशोरी के स्वेच्छा से प्रेमी संग जाने पर आरोपी बरी
देहरादून, सितम्बर 25 -- पोक्सो जज मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया। रायवाला थाने में दर्ज वर्ष 2020 के मुकदमे में आरोपी सागर थापा के केस में यह फैसला आया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने बताया कि 11 अक्तूबर 2020 को किशोरी के पिता ने रायवाला थाने में अपनी 16 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 13 अक्तूबर 2020 को नेपाली फार्म के पास से किशोरी को आरोपी सागर थापा के साथ बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। सुनवाई के दौरान मामले में अहम मोड़ तब आया जब पीड़िता ने अदालत और मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। किशोरी ने गवाही में कहा कि वह आरोपी को पिछले डेढ़ साल स...
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