बागपत, अप्रैल 5 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि बड़ौत कोतवाली में फरवरी 2019 में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि बावली गांव का साहिल उसके साथ मुरथल की एक फैक्टरी में काम करता था, जिस वजह से साहिल का उसके घर आना-जाना हो गया था। बताया कि 12 फरवरी 2019 को किसी काम से पत्नी के साथ बाहर गया था, तभी साहिल उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने नाबालिग को तलाशने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए, जिसमें नाबालिग ने दुष्कर्म करने के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्त...
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