ललितपुर, अप्रैल 21 -- ललितपुर। थाना पाली क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में लगभग छह वर्ष पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो नरेंद्र सिंह गौर के मुताबिक पाली थाना क्षेत्र अन्तर्गत एक ग्राम में रहने वाले ग्रामीण ने 19 अक्तूबर 2020 को पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि एक दिन पहले 18 अक्तूबर की रात्रि वह अपने परिजनों सहित घर पर सो रहा था। दूसरे दिन सुबह पांच बजे नींद से जागा तो उसको पंद्रह वर्षीय भतीजी अपने कमरे और घर में कहीं दिखाई नहीं दी। यह भी पढ़ें- किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा उसने सभी परिजनों को इसकी जानकारी दी और आस पास मुहल्...