बांदा, अगस्त 20 -- बांदा। 16 वर्षीय किशोरी के साथ अश्लील हरकते करते हुए छेड़खानी करने,गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले मे विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने गुरूवार को 3 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं मे सजा सहित 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा ना करने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप मे दी जायेगी। विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाना बबेरू मे 3 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी। बताया कि 2 जनवरी 2022 को समय दोपहर 12 बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री पशु बाड़ा गयी थी, तभी गांव का अजय उर्फ लाला पुत्र कमलेश पटेल जबरन उसका हाथ पकडकर जंगल के पीछे ले गया और उसक...