गोरखपुर, अप्रैल 10 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। किशोरी के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने देवरिया जिले के भाटपाररानी थाना क्षेत्र के सरया टोला दुधही निवासी अभियुक्त रजनीश कुमार गौड़ को 20 साल के कठोर कारावास और 31 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि पीड़िता वर्ष 2016 में गोरखपुर में आगे की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आई थी। अभियुक्त उससे मिला और परिचय बढ़ाकर अपने प्रेमजाल में फंसा लिया तथा उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ लगभग चार साल तक दुष्कर्म किया। पीड़िता जब शादी का दबाव बनाने लगी तो एक मार्च 2020 को दोपहर 11 बजे अभियुक्त ने पीड़िता को गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा और शादी से इंकार कर दिया।
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