अलीगढ़, मई 15 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मडराक क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी के यौन शोषण के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से आधी रकम पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि मडराक क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 20 अगस्त 2022 को शाम साढ़े सात बजे उनके पड़ोसी कुलदीप उर्फ लोकेश कुमार ने उनकी बेटी को कुछ काम के बहाने से अपनी छत पर बुलाया। यह भी पढ़ें- केरल में बच्ची से यौन उत्पीड़न में उम्रकैद वहां उसके साथ गलत काम किया। कुलदीप जब भी किशोरी को अकेला देखता था, तभी उसे बुला लेता था। किशोरी ने मां को घटना के बारे में बताया, जिसक...