आजमगढ़, दिसम्बर 11 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की पंद्रह वर्षीय किशोरी 5 नवंबर 2014 को पढ़ने के लिए विद्यालय गई, लेकिन घर नहीं लौटी। पीड़िता की मां ने खोजबीन करने के बाद आरोपी नौशाद पुत्र तौकीर निवासी सठियांव थाना मुबारकपुर के साथ उसके घरवालों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी नौशाद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परी...
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