किशोरी के अपहृता को बीस वर्ष का कठोर कारावास
हमीरपुर, अगस्त 25 -- हमीरपुर, संवाददाता। बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी का पड़ोसी युवक ने अपहरण किया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ने 7 जनवरी को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी सत्रह वर्षीय पुत्री 6 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे शौचक्रिया को बाहर गई थी। जहां से काफी देर बाद भी वापस न लौटने पर उसकी खोजबीन शुरू की। तब पता चला कि गांव का मोहन सिंह पुत्र सुधाकर सिंह उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिस पर पुलिस ने मोहन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। पच्चीसवें दिन किशोरी व मोहन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.